Section 87A क्या है?
Section 87A के तहत, यदि किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय एक निर्धारित सीमा से कम होती है, तो उसे आयकर में छूट (rebate) मिलती है। यह छूट केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए लागू होती है, और कंपनियों या फर्मों को इसका लाभ नहीं मिलता।
बजट 2025 में 87A में क्या बदलाव हुआ?
Budget 2025 में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि विशेष दर (special rate) पर कर योग्य आय को Section 87A के तहत छूट नहीं मिलेगी।
इसका अर्थ है कि निम्नलिखित Capital Gains Income पर यह छूट लागू नहीं होगी
Short Term Capital Gains (STCG) – Section 111A के तहत
Long Term Capital Gains (LTCG) – Section 112 के तहत
अगर आपकी आय ₹12 लाख है, तो क्या आपको टैक्स देना होगा?
अगर किसी व्यक्ति की कुल आय ₹12 लाख है और उसमें से ₹8 लाख वेतन या अन्य स्रोतों से और ₹4 लाख Capital Gains से अर्जित हुआ है, तो 87A की छूट केवल ₹8 लाख की आय पर मिलेगी। लेकिन ₹4 लाख के Capital Gains पर अलग से टैक्स देना होगा।
Example
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की वित्त वर्ष 2026 (FY 2026) में निम्नलिखित आय है:
₹8 लाख (वेतन या अन्य स्रोतों से) – 87A के तहत पूरी छूट
₹4 लाख (Short Term Capital Gains) – 10% टैक्स देना होगा
टैक्स कैलकुलेशन
STCG (₹4 लाख) पर 10% टैक्स = ₹40,000
कुल देय टैक्स = ₹40,000
क्या हो अगर आपकी पूरी आय वेतन या अन्य स्रोतों से हो?
अगर किसी व्यक्ति की पूरी आय वेतन, ब्याज, या व्यवसाय से है, और उसने New Tax Regime को चुना है, तो ₹8 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 87A की पूरी छूट मिल जाएगी।
लेकिन अगर उसकी आय में ₹4 लाख का Short Term Capital Gain (STCG) शामिल है, तो उसे अलग से 10% की दर से टैक्स देना होगा।
STCG (₹4 लाख) पर 10% = ₹40,000
कुल टैक्स = ₹40,000
निष्कर्ष
Budget 2025 में Section 87A के तहत छूट को सीमित कर दिया गया है। अगर आपकी आय में Capital Gains शामिल हैं, तो आपको उस पर अलग से टैक्स देना होगा।
अगर आपकी आय केवल वेतन और अन्य स्रोतों से है, तो आप ₹12 लाख तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें Short Term या Long Term Capital Gains शामिल हैं, तो आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा।