ITR-2 Online Utility हुई जारी
18 जुलाई 2025 को Income Tax Department ने ITR-2 की Online Utility जारी कर दी है।
अब ऐसे टैक्सपेयर्स जो ITR-2 फॉर्म के दायरे में आते हैं, वो प्री-फिल्ड डाटा के साथ ऑनलाइन Income Tax Return (ITR) फाइल कर सकते हैं।
इससे पहले केवल Excel आधारित Offline Utility ही उपलब्ध थी।
फिलहाल ITR-3 की Online Utility अभी जारी नहीं की गई है।
ITR-2 Form किन टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है?
ITR-2 फॉर्म उनके लिए है जो ITR-1 के तहत नहीं आते लेकिन फिर भी Salary या Pension से आय प्राप्त करते हैं।
निम्नलिखित स्थितियों में ITR-2 भरना अनिवार्य होता है
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वार्षिक आय ₹50 लाख से अधिक हो — ITR-1 नहीं भर सकते।
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Capital Gains अगर Section 112A के तहत ₹1.25 लाख से अधिक हो।
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कंपनी में Director हैं — तो ITR-2 भरना होगा।
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Unlisted Company के शेयर में निवेश किया हो।
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विदेश से आय हो या
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विदेश में Bank Account या Asset हो — तो भी ITR-2 फॉर्म भरना जरूरी है।
देरी से भरने पर नुकसान हो सकता है
Income Tax Return भरने की Last Date इस बार बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें।
जल्दी फाइल करने से
गलती की संभावना कम होती है
Notice आने का रिस्क घटता है
Refund जल्दी मिल सकता है
निष्कर्ष (Conclusion)
ITR-2 Online Filing अब और आसान हो गया है। अगर आप ITR-2 की श्रेणी में आते हैं, तो आज ही अपना Return तैयार करें और जल्द से जल्द फाइल कर दें।