Gold Jewellery Tax 2025 सोने के गहनों पर कितना GST और टैक्स लगेगा?
सोने के गहने खरीदते समय कई ग्राहक यह जानना चाहते हैं कि कुल टैक्स कितना लगेगा। भारत सरकार ने Gold Jewellery पर 3% GST और Making Charges पर 5% टैक्स निर्धारित किया है।
22 और 18 कैरेट गहनों पर टैक्स का हिसाब
- Making Charges आमतौर पर Gold Price का लगभग 10% होते हैं।
- 22 Carat Gold Jewellery (10 ग्राम) पर कुल टैक्स लगभग ₹3,499 लगता है।
- 18 Carat Gold Jewellery (10 ग्राम) पर टैक्स करीब ₹2,865 होता है।
- अगर कोई ग्राहक 10-10 ग्राम के 22 Carat और 18 Carat गहने खरीदता है, तो कुल टैक्स करीब ₹6,364 देना होगा।

हर दिन बदल सकता है Tax का आंकड़ा
सोने की कीमतें रोजाना बदलती हैं, जिससे गहनों पर लगने वाला टैक्स भी प्रभावित होता है। इसके अलावा, अलग-अलग ज्वेलर्स के Making Charges अलग-अलग होते हैं।
- Making Charges ज्यादा होने पर गहने महंगे होंगे।
- कम Making Charges पर थोड़ी राहत मिल सकती है।
कैश ट्रांजैक्शन के नियम
- किसी भी वित्त वर्ष में ₹2 लाख से ज्यादा नकद में Gold खरीदने पर PAN Card देना जरूरी है।
- ₹10 लाख से अधिक के लेन-देन पर Income Tax Department को रिपोर्ट भेजी जाती है।
GST Reforms 2025 का असर
हालिया GST 2.0 Reforms के बाद भी Gold और Silver पर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- सोने और चांदी के गहनों पर पहले की तरह 3% GST और Making Charges पर 5% टैक्स ही लागू रहेगा।
- सोने के Coins और Biscuits पर भी 3% GST जारी रहेगा।
- यानी, Bullion Demand पर GST Reforms का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
निष्कर्ष Gold Jewellery खरीदते समय टैक्स का सही अंदाजा लगाना जरूरी है। गहनों के वजन, कैरेट और ज्वेलर के Making Charges के आधार पर कुल लागत अलग-अलग हो सकती है। बड़ी खरीदारी पर PAN Card और कैश लेन-देन नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
