Cigarette Prices Hike 1 फरवरी 2026 से सिगरेट होगी महंगी, Excise Duty लगाने का फैसला
मुख्य खबर
देश में सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर है। 1 फरवरी 2026 से Cigarette Prices में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सिगरेट पर Excise Duty लगाने का फैसला किया है। यह ड्यूटी सिगरेट की लंबाई (Length) के आधार पर ₹2,050 से ₹8,500 प्रति 1,000 स्टिक तक होगी।
Finance Ministry Notification क्या कहता है?
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार देर रात आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
इससे पहले दिसंबर 2025 में सरकार ने Central Excise (Amendment) Bill 2025 को मंजूरी दी थी, जो अब तक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगाए गए अस्थायी टैक्स सिस्टम की जगह लेगा।

GST के साथ अब Excise Duty भी
1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर टैक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा
- Cigarettes & Tobacco Products
40% GST + Excise Duty - Bidi
18% GST (कोई बदलाव नहीं) - Pan Masala
Health & National Security Cess लागू
इसका सीधा असर सिगरेट की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।
फिलहाल Cigarette पर कितना टैक्स लगता है?
अभी भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53% है, जिसमें शामिल हैं
- 28% GST
- साइज आधारित अतिरिक्त टैक्स
जबकि World Health Organization (WHO) तंबाकू उत्पादों पर कम से कम 75% टैक्स की सिफारिश करता है, ताकि खपत को कम किया जा सके।
Cigarette Companies पर क्या असर पड़ेगा?
Excise Duty लागू होने से इन कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है
- ITC Ltd
- VST Industries
- Godfrey Phillips India
विशेषज्ञों के मुताबिक,
- कीमतें बढ़ने से demand घट सकती है
- कंपनियों की sales और margins पर असर
- शेयर बाजार में short-term pressure देखने को मिल सकता है
Smokers और Market पर प्रभाव
भारत में करीब 10 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से
- सिगरेट की खपत में कमी संभव
- तंबाकू उद्योग पर नकारात्मक असर
- Public Health के लिहाज से यह कदम अहम माना जा रहा है
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला health-focused policy के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन इसका असर stock market में सिगरेट कंपनियों के शेयरों पर साफ दिख सकता है।
