Income Tax e-Pay Feature क्या है
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने समय पर टैक्स नहीं भरा तो न सिर्फ पेनाल्टी और ब्याज लगेगा, बल्कि नोटिस का भी खतरा रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-Pay फीचर को और ज्यादा आसान और सुरक्षित बना दिया है।
क्या है Income Tax e-Pay फीचर?
e-Pay एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स भुगतान के लिए बनाया है। यह फीचर टैक्सपेयर्स को किसी भी समय – 24×7 – टैक्स जमा करने की सुविधा देता है। इसके जरिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। पेमेंट तुरंत डिपार्टमेंट तक पहुंचता है, जिससे किसी देरी की संभावना नहीं रहती।
e-Pay फीचर का इस्तेमाल कैसे करें? – आसान 7 स्टेप
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सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
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अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से लॉग इन करें।
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होमपेज पर दिख रहे Quick Links सेक्शन में “e-Pay” का विकल्प चुनें।
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PAN और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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OTP से वेरिफिकेशन करें (6-digit OTP आपके मोबाइल पर आएगा)।
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पेमेंट टाइप, फाइनेंशियल ईयर, पेमेंट मोड और बैंक सिलेक्ट करें।
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“Pay Now” पर क्लिक करें – पेमेंट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
एक्सपर्ट्स की राय क्यों सबसे बेहतर है e-Pay फीचर?
टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, e-Pay वर्तमान में टैक्स जमा करने का सबसे सुलभ, सुरक्षित और त्वरित तरीका है। इसमें ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना बेहद कम है और भुगतान तुरंत प्रोसेस हो जाता है।
अगर आप आखिरी तारीख तक टैक्स भरना चाहते हैं और पेनाल्टी या ब्याज से बचना चाहते हैं, तो e-Pay आपके लिए सबसे प्रभावी विकल्प साबित हो सकता है।