ITR Filing 2025
जैसे-जैसे ITR भरने की अंतिम तारीख करीब आ रही है, छोटे निवेशकों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है – क्या ₹7 लाख तक की Taxable Income पर Zero Tax संभव है? खासकर वो निवेशक जो शेयर बाजार या Equity Mutual Funds में निवेश करते हैं, उन्हें New Tax Regime के तहत कई संदेह हैं।
क्या ₹7 लाख की आय पर Zero Tax मिल सकता है?
Section 87A के तहत अगर किसी व्यक्ति की Taxable Income ₹7 लाख या उससे कम है, तो उसे ₹25,000 तक की Tax Rebate मिल सकती है, जिससे उसकी टैक्स देनदारी पूरी तरह शून्य हो सकती है।
लेकिन ये छूट कुछ खास परिस्थितियों पर ही लागू होती है।
Finance Act 2025 नया नियम क्या कहता है?
Finance Act 2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में ऐसा Capital Gain शामिल है जिस पर Special Tax Rates (Section 111A/112A) लागू होती हैं, तो उसे Section 87A की Rebate नहीं मिलेगी।
Capital Gains पर क्यों नहीं मिलता Zero Tax?
अगर आपकी आय में Equity Shares या Equity Mutual Funds से मिला Short-Term या Long-Term Capital Gain शामिल है, तो आपको Section 87A के तहत छूट नहीं मिलेगी।
क्योंकि इस प्रकार की इनकम पर सामान्य टैक्स स्लैब नहीं, बल्कि विशेष दरें (Special Tax Rates) लागू होती हैं।
किन Investors को मिल सकती है राहत?
कुछ खास मामलों में छोटे निवेशकों को Zero Tax का लाभ मिल सकता है
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यदि आपकी Total Income, ₹3 लाख की Basic Exemption Limit में है, तो आप उस सीमा में अपने Capital Gain को समायोजित कर सकते हैं।
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यदि आपकी Capital Income ऐसे स्रोतों से है जिन पर Normal Tax Slabs लागू होते हैं (जैसे Debt Mutual Funds या Real Estate की STCG), तो Section 87A की छूट संभव हो सकती है।
उदाहरण
मान लीजिए आपकी आय ₹1 लाख है और ₹2 लाख का Capital Gain है।
तो कुल ₹3 लाख की आय Basic Exemption Limit में आएगी और कोई टैक्स नहीं देना होगा।
निष्कर्ष Equity निवेशकों को समझदारी से कदम उठाने की जरूरत
छोटे निवेशकों के लिए मुख्य बात यह है कि ₹7 लाख तक की Taxable Income पर Zero Tax तभी संभव है जब
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आपकी आय Special Tax Rate से मुक्त हो,
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आपकी पूरी Total Income Basic Exemption Limit में हो।
अगर आपकी अधिकांश आय STCG या LTCG से आती है और वह ₹3 लाख से ऊपर जाती है, तो फिर टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा।