SEBI ने रोका म्यूचुअल फंड्स का प्री-IPO निवेश जानिए पूरी खबर

SEBI ने रोका म्यूचुअल फंड्स का प्री-IPO निवेश जानिए पूरी खबर

भारतीय पूंजी बाजार नियामक SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब म्यूचुअल फंड्स सीधे प्री-IPO शेयरों में निवेश नहीं कर सकेंगे

SEBI के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि अगर कोई फंड प्री-IPO शेयर खरीद ले और बाद में IPO में देरी हो जाए या रद्द हो जाए, तो उसके पास अनलिस्टेड शेयर रह जाएंगे। यह SEBI के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को केवल लिस्टेड या जल्द ही लिस्टेड होने वाले शेयरों में निवेश करने की अनुमति है।


क्या है SEBI का नया नियम?

SEBI ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड्स को अब प्री-IPO प्लेसमेंट में सीधे भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, फंड्स IPO में एंकर निवेशक के रूप में भाग ले सकते हैं।

SEBI के एक अधिकारी के मुताबिक, “नियमों में ‘to be listed’ यानी ‘जल्द लिस्टेड होने वाले शेयरों’ की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अगर फंड्स ऐसे शेयरों में निवेश करते हैं और IPO लिस्ट नहीं होता, तो ये निवेश अनलिस्टेड शेयरों में बदल जाते हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है।”


निवेशकों के लिए क्या है असर?

  • म्यूचुअल फंड्स को अब कम जोखिम वाले, लिस्टेड शेयरों में ही निवेश करना होगा।
  • प्री-IPO राउंड्स, जिनमें आमतौर पर कम कीमत पर एंट्री मिलती है, अब म्यूचुअल फंड्स के लिए बंद हो गए हैं।
  • इससे फायदा AIFs (Alternative Investment Funds) और फैमिली ऑफिसेस को हो सकता है, जो प्री-IPO निवेश जारी रख सकेंगे।

फंड मैनेजर्स की चिंता क्या है?

फंड मैनेजर्स का कहना है कि IPO के एंकर हिस्से में मूल्य लाभ नहीं मिलता, जबकि प्री-IPO राउंड में कंपनियां डिस्काउंट पर शेयर देती हैं।
अब फंड्स को IPO के दौरान उच्च कीमत पर निवेश करना पड़ेगा, जिससे रिटर्न पर असर पड़ सकता है।


निष्कर्ष

SEBI का यह फैसला निवेशकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही कदम माना जा रहा है। इससे म्यूचुअल फंड्स को अनलिस्टेड या जोखिम भरे निवेशों से बचाया जा सकेगा। हालांकि, फंड हाउस अब प्री-IPO अवसरों से वंचित रह जाएंगे, जिससे AIFs और निजी निवेशकों की भूमिका बढ़ सकती है।

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