GST Council का ऐतिहासिक फैसला उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST Council की बैठक में दरों में ऐतिहासिक कटौती का फैसला लिया गया।
यह 1 जुलाई 2017 को GST लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।
नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे सर्विस, शिक्षा और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए सस्ती होंगी।

CBIC Chairman का बयान
CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के चेयरमैन संजय कुमार ने बताया:
- 22 सितंबर के बाद किसी भी वस्तु की सप्लाई पर नई GST दरें लागू होंगी।
- पुराने GST Slabs में सबसे ज्यादा दिक्कत फूड और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में थी।
- GoM Committee ने सभी पहलुओं की समीक्षा कर रिपोर्ट दी, जिस पर काउंसिल ने फैसला लिया।
Festive Season में बढ़ेगी खपत
चेयरमैन ने कहा कि उपभोक्ता GST कट का इंतजार कर रहे थे और इस वजह से खरीदारी टल रही थी।
अब दरों में कटौती से
- त्योहारी सीजन में Demand और Growth दोनों तेज़ होंगी
- 22 सितंबर के बाद पुराने स्टॉक पर भी नए रेट लागू होंगे
- डीलर्स को Input Tax Credit (ITC) से भरपाई की जाएगी
Sin Goods और Compensation Cess
संजय कुमार ने आगे बताया:
- Sin Goods पर काउंसिल की विशेष सिफारिशें आई हैं।
- Compensation Cess हटाने से कंपनी को नुकसान नहीं होगा।
- रिटेल कारोबारियों के नुकसान की भरपाई होने तक Compensation Cess लागू रहेगा।
- Local Service Providers के लिए पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे।
नतीजा
इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में Consumption Boost होगा।
GST Council का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में Growth और Demand को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।
